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Sarojini Naidu Government Girls Post Graduate (Autonomous) College
Shivaji Nagar, Bhopal (M.P.)

Established in 1970

Scholarship

Scholarship ST
आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संवर्ग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतिवर्ष रूपये 1500/- की पुस्तकें तथा रूपये 500/- की स्टेशनरी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से पुस्तकें प्रदाय की जाती हैं। स्टेशनरी का प्रदाय महाविद्यालय द्वारा किया जाता है।
Year No. of Students Amount
2017-18 133 1208779.00
2019-20 121 11,42,284.00
2020-21 121 153
Scholarship SC
आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
  • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
  • अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख तक की है। शासकीय संस्थाओं के लिये कोई आय सीमा नही है।
  • व्यवासायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारित होने पर पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति
  • शासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रम में निर्धारित पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति
  • अशासकीय महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में रूपये 2.50 लाख की आय सीमा तक अनिवार्य शुल्क की एवं रूपये 2.50 लाख से रूपये 6.00 लाख आय सीमा तक केविद्यार्थियोंकोअनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।
  • स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रतिमाह निर्वाह भत्ता- गैर छात्रावासी - रूपये 300/-छात्रावासी-रूपये 570/-
  • पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
  • स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।
  • Year No. of Students Amount
    2018-19 385 3744150.00
    2019-20 522 45,13,111.00
    2020-21 646 37,36,150.00
    Scholarship OBC
    आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
  • आवेदक पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।।
  • पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो।
  • माता/ पिता/ अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रूपये 3,00,000/- से अधिक न हो।
  • प्रतिमाह निर्वाह भत्ता (रूपये में)-

    कक्षा

    छात्रावासी

    गैरछात्रावासी

    स्नातक

    400/-

    230/-

    स्नातकोत्तर

    450/-

    230/-

    एम.फिल, पी.एच. डी.

    850/-

    380/-

  • अनिवार्य रूप से विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली गैर वापिसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति
  • शासकीय महाविद्यालय/ शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठयक्रमों के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति।
  • नामांकन/ पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएँ, चिकित्सा जाँच आदि के फीस का भुगतान।
  • पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
  • स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।
  • Year No. of Students Amount
    2018-19 440 3624179.00
    2019-20 595 35,24,157.00
    2020-21 772 38,48,840.00
    Scholarship Minorities
    The Prime Ministers New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. It provides that a post-matric scholarship scheme for meritorious students from minority communities would be implemented.
    Year No. of Students Amount
    2018-19 57 399000.00
    2019-20 24 1,64,000.00
    2020-21 67 2,21,100.00
    Scholarship Students with Disabilities
    आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
  • स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत हो।
  • अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम पोस्ट मैट्रिक हेतु रूपये 2.50 लाख एवं टाॅप क्लास हेतु रूपये 6.00 लाख हो।
  • 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता हो।
  • छात्रावासी विद्यार्थियों के लिये रूपये 1200/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता।
  • गैर छात्रावासी के लिये 650/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता।
  • अनिवार्य एवं गैर वापिसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति।
  • भारत सरकार के नेशनल स्कालरशिप पोर्टल http://scholarships.gov.in पर आनलाईन आवेदन करना होगा।
  • आवेदन संबंधित महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।
  • Year No. of Students Amount
    2018-19 08 80000.00
    2019-20 04 40,000.00
    2020-21 03 33,000.00
    Pratibha Kiran Scheme
    आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
  • छात्रा शहर की निवासी हो।
  • गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो
  • शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो
  • शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।
  • रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष
  • निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते है।
  • स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
  • स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।
  • यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।
  • Year No. of Students Amount
    2018-19 169 845000.00
    2019-20 302 15,10,000.00
    2020-21 335 16,75,000.00
    Gaon ki Beti Scheme
    आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
  • छात्रा गाँव की निवासी हो।
  • गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो।
  • शासकीय/ अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो।
  • रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष
  • निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं।
  • स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
  • स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है।
  • यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।
  • Year No. of Students Amount
    2018-19 169 845000.00
    2019-20 302 15,10,000.00
    2020-21 335 16,75,000.00
    Central Sector Scholarship Scheme

    Objective:-

    To provide financial assistance to meritorious students from low income families to meet a part of their day-to-day expenses while pursuing higher studies.

    Scope:-

    The scholarships are awarded on the basis of the results of Senior Secondary Examination. 82000 fresh scholarships per annum (41000 for boys and 41000 for girls) are awarded for pursuing graduate/ postgraduate studies in colleges and universities and for professional courses, such as Medical, Engineering etc.
    Year No. of Students Amount
    2019-20 232
    2020-21 193 25,30,000.00
    Prime Minister’s Scholarship Scheme for Central Armed Police Forces
    Prime Ministers Scholarship Scheme (PMSS) under the aegis of the National Defence Fund, was introduced from the academic year 2006-07 to encourage higher technical & professional education for the dependent wards & widows of Central Armed Police Forces & Assam Rifles (CAPFs & AR) Personnel. From the academic session 2019-20, this scheme has further been extended for the dependent wards of State Police personnel who are martyred during Terror/ Naxal attacks.
    Year No. of Students Amount
    2019-20 01 30,000.00
    Post Graduate Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child
    In order to achieve and promote girls education, UGC has introduced a Post Graduate Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child with an aim to compensate direct costs of girl education to all levels especially for such girls who happen to be the only girl child in their family.
    Objectives:-
    The objectives of the proposed scheme are:
    To support post graduate education of single girl child in postgraduate courses only.
    To recognize the value of observance of small family norm.
    Year No. of Students Amount
    2020-21 01 36,200.00
    P.hd Scholarship
    आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • पी.एच.डी के शोर्ध कार्य हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरान्त पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
  • स्नातकोत्तर उपाधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियो के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी अंक प्राप्त किये हों।
  • विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर/सक्षम अधिकारी से प्राप्त किया हो।
  • अभिभावक की वार्षिक आय सीमा मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो, जो वर्तमान में रूपये 3 लाख है।
  • राशि रू 16000/- प्रतिमाह कुल राशि रूपये 1,92,000/- प्रतिवर्ष ।
  • उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है।
  • प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
  • आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है।
  • प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के लिये 100 एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 56 छात्रवृत्तियों का कोटा निर्धारित है
  • Year No. of Students Amount
    2017-18 02
    2020-21 01 1,92,000.00
    Housing Assistant Scheme SC
    आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
  • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
  • शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो।
  • किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश न हो।
  • विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित आय सीमा के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपये 6.00 लाख प्रतिवर्ष है।
  • एक ही स्थानीय निकाय (नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत) की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो।
  • भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में रू. 2000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
  • जिला मुख्यालयों पर रू. 1250/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
  • तहसील एवं विकासखण्ड स्तर पर रू. 1000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
  • निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं।
  • स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।
  • शासकीय संस्थाओं के प्राचार्य अपनी संस्था के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे।अशासकीय संस्था हेतु शासकीय संस्था के प्राचार्य संबंद्ध अशासकीय संस्थाओं के स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे।
  • निर्धारित आवास सहायता से अधिक किराये की राशि का वहन विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना होगा।
  • अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा परिणाम स्थगित होने पर आगामी वर्ष में विद्यार्थी इस योजना के लिए अपात्र हो जायेंगे।
  • Year No. of Students Amount
    2019-20 68 14,90,150.00
    2020-21 55 5,46,000.00
    Housing Assistant Scheme ST
    Year No. of Students Amount
    2018-19 08 (08 STUDENT TRIBAL DEPT.)
    2019-20 01 24,000.00
    2019-20 14 (14 STUDENT TRIBAL DEPT.)
    2020-21 - -
    Encouragement of admission in Science
    आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
    जनजातीय वर्गका विद्यार्थी जिसने 12वीं उत्तीर्ण कर स्नातक कक्षा हेतु विज्ञान संकाय में प्रवेश लिया हो। रूपये 3000/- जिले के महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की सूची, बैंक खाता नंबर आदि विभागीय जिला अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है एवं प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन की राशि बैंक खाते में जारी की जाती है।
    Year No. of Students Amount
    2019-20 10 30,000.00
    Medhavi Scholarship
    Year No. of Students Amount
    2019-20 -- 86,28,478.00
    Scholarship for talented students for foreign studies
    आवेदक की पात्रता लाभ/राशि आवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
    स्नातकोत्तर उपाधि हेतु-
  • मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक उपाधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त हो।
  • पी.एच.डी. शोध उपाधि हेतु-

  • संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में 75 प्रतिशत अंक एवं मध्यप्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव/एम.फिल उपाधि हो।
  • आवेदनकर्ता की समस्त स्रोत्रों से वार्षिक पारिवारिक आय 5.00 लाख से अधिक नहीं हो।
  • आवेदनकर्ता की उम्र स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिये 25 वर्ष एवं पी.एच.डी.शोध उपाधि के लिये 35 वर्ष से अधिक न हो।
  • विदेश में अध्ययन के पाठयक्रम में प्रवेश प्राप्त हो चुका हो।
  • जी.आर.ई./जी.एम..ए.टी/टी.ओ.एफ.ई्र.एल./आई.ई.एल.टी.एस.की अर्हता प्राप्त हो।
  • वास्तविक व्यय या वार्षिक $38,000 के साथ $2,000 (किताबें, आवश्यक उपकरण, टंकण, शोध प्रबंध की बाइंडिग एवं अन्य कार्य हेतु), इस प्रकार कुल 40,000 अमेरिकी डाॅलर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। इस पूरी राशि का बाॅण्ड आवेदक से प्राप्त किया जाता है।
  • उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा वर्ष में दो बार विज्ञापन जारी किया जाता है।
  • प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है।
  • प्रतिवर्ष 20 विद्यार्थियों को इसका लाभप्राप्त हो सकता है।